SIR में नाम कटा तो ऐसे जुड़वाएं वोटर लिस्ट में नाम, जानें पूरा प्रोसेस
महाराष्ट्र में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी है। इसमें राज्य के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, जबकि मुंबई में करीब 36 लाख लोग ऐसे हैं, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि, पात्र मतदाताओं के पास नाम जुड़वाने का मौका है।
ड्राफ्ट सूची पर 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। जिन पात्र मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।
नए मतदाता, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं, फॉर्म-6 और संबंधित घोषणा-पत्र के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी नाम पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता, उम्र या लिंग में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
आवेदन की जांच के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी फैसला करेंगे। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।