आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, इलाहाबाद HC की सुनवाई पर लगाई अंतरिम रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत दी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के रोपों से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
इसके साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी निर्देश दिया है कि वे हाई कोर्ट द्वारा आदेशित जांच से संबंधित अपनी कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद HC समेत किसी भी प्राधिकरण को न सौंपें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों का पालन नहीं किया। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को अपनी अगली सुनवाई तक स्थगित करने को कहा है।
दरअसल, आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। विग्नेश शिशिर का आरोप था कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है।
