सावरकर मानहानि मामला: बचाव पक्ष ने राहुल गांधी के आवाज के सैंपल की मांग का विरोध किया
पुणे की विशेष अदालत में सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के वकील ने उनकी आवाज का सैंपल लेने की मांग का विरोध किया।
पुणे। पुणे की विशेष अदालत में विनायक दामोदर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के वकील ने उनकी आवाज का सैंपल लेने की मांग वाली याचिका का विरोध किया।
बचाव पक्ष ने कहा कि मामला अभी उस चरण में नहीं पहुंचा है, जहां यह जांचा जा सके कि क्या कथित भाषण वास्तव में मानहानि के इरादे से दिया गया था, इसलिए यह अर्जी समय से पहले दी गई है।
बचाव पक्ष के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ सत्याकी सावरकर द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया। 31 दिसंबर 2025 को सत्याकी सावरकर की मुख्य गवाही पूरी हो गई और उसके बाद उनसे क्रॉस-एग्जामिनेशन की जा रही है। कल उन्होंने माना कि गोडसे और सावरकर परिवार रिश्तेदार हैं।
शिकायतकर्ता ने एक अर्जी भी दी कि राहुल गांधी 22 अगस्त 2026 को पुणे आएंगे, इसलिए उन्हें आवाज का सैंपल देने के लिए बुलाया जाए। मैंने दलील दी कि अभी हम उस चरण में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी आवाज के सैंपल की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने मेरी गुजारिश मान ली।


