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38500 करोड़ रुपये का मामला! दिल्ली की बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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38500 करोड़ रुपये का मामला! दिल्ली की बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, मिली अंतरिम राहत

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के विशेष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से कराए जाने वाले ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह ऑडिट उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले लगभग 38,500 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स (आरए) के वर्षों से लंबित रहने के मुद्दे को लेकर कराया जाना था।