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बंगाल में गोवंश की हत्या पर सुवेंदु सरकार सख्त, ये नियम नहीं माने तो जाना होगा जेल

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बंगाल में गोवंश की हत्या पर सुवेंदु सरकार सख्त, ये नियम नहीं माने तो जाना होगा जेल

बंगाल में अब सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध करना न केवल धार्मिक या सामाजिक वर्जना है, बल्कि कानूनन एक ‘संगीन अपराध’ की श्रेणी में आएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद, राज्य की नई भाजपा सरकार ने ‘पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950’ को सख्ती से लागू करने के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है।

इस फैसले के साथ ही राज्य में खुले में पशु बलि या वध की परंपराओं और अवैध बूचड़खानों पर लगाम कसने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी आठ सूत्रीय अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम हाई कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक फैसले और 2022 के सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टालरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी।