महाराष्ट्र में दूध-पनीर समेत खाने की चीजों में मिलावट करने पर लगाया जाए मकोका, एकनाथ शिंदे ने दिया आदेश
महाराष्ट्र में मिलावट करने वालों की खैर नहीं। राज्य में दूध, पनीर, दुग्ध उत्पाद सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) के तहत कार्रवाई कर उनके खिलाफ गैर जमानती मामले दर्ज किए जाएं। यह आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को दिया।
राज्य में दूध, पनीर, दुग्ध उत्पाद सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) के तहत कार्रवाई कर उनके खिलाफ गैर जमानती मामले दर्ज किए जाएं। यह आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को दिया। शिंदे ने कहा कि ऐसे खाद्य पदार्थों में मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। शिंदे ने कहा कि अदालत में मामलों की सुनवाई के दौरान कोई कमी न रह जाए इसके लिए अनुभवी कानून विशेषज्ञों की मदद ली जाए तथा तत्काल एक विशेष कानूनी टीम गठित की जाए। बता दें कि इस संबंध में पिछले कई सालों से सरकार सदन और सदन के बाहर घोषणा कर चुकी ह
