गुरुग्राम में कमर्शियल गतिविधियों के संचालन पर करीब सवा चार सौ मकानों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने नोटिस दिया है।
यदि इन मकानों में कमर्शियल गतिविधियों को बंद नहीं किया जाता है तो एचएसवीपी एक्ट, 1977 के तहत इन मकानों का कब्जा प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इनके आवंटन पत्र को रद्द करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।