तय समय सीमा और निर्धारित प्रारूप में ही जाति प्रमाण पत्र का लाभ, झारखंड हाई कोर्ट में JPSC-JSSC के खिलाफ 22 याचिकाएं खारिज
रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी में निर्धारित प्रारूप और अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के मामले में गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय अगर कोई उम्मीदवार आनलाइन फार्म में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज नहीं करता है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अदालत