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केजरीवाल के ‘किराया माफी’ के वादे पर HC का बड़ा फैसला,

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केजरीवाल के ‘किराया माफी’ के वादे पर HC का बड़ा फैसला, कहा- प्रेस कॉन्फ्रेंस का वादा कानूनन लागू नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसा फैसला सुनाया, जिससे कोरोना महामारी के दौरान के किराए में सरकारी मदद की उम्मीदों को झटका लगा। कोर्ट ने साफ किया कि किसी मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया मौखिक आश्वासन, किसी औपचारिक लिखित नीति के बिना, कानूनन लागू करने लायक वादा नहीं माना जा सकता।

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हालांकि सार्वजनिक मंच पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए बयानों का स्वरूप, महज चुनावी प्रचार से गुणात्मक रूप से अलग होता है,